UP Vidhwa Pension Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओ को सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जा रही हैं जिसका नाम उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना हैं राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही हैं। ताकि उन्हे अपना जीवन यापन करने में किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई UP Vidhwa Pension Yojana की सभी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए अहम साबित होगा, क्योकि आज हम आपको अपने आर्टिकल को माध्यम से इस योजना से जुडी सभी जानकारी विस्तार से देंगे। जैसे योजना का लाभ उद्देश्य, विशेषताएं पात्रता एवं दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की सभी जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
UP Vidhwa Pension Yojana

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विधवा महिलाओ को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए इस योजना को हाल ही में शुरू किया हैं। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को सालाना 6000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ताकि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ये एक सराहनीय योजना हैं जिसका लाभ राज्य की विधवा अथवा कमजोर महिलाओ को दिया जा रहा हैं। सरकार द्वारा आर्थिक रूप में दी जाने वाली सहायता राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। अब इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य की विधवा महिलाएं अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगी।
Highlights of UP Vidhwa Pension Yojana
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना |
विभाग का नाम | राज्य कल्याण विभाग, यूपी |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
आर्थिक सहायता राशि | 500/- रूपये हर माह |
Application Status | Available |
लाभार्थी | विधवा महिलाएं |
Official Helpline Number | 1800 419 0001 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
Official website | http://sspy-up.gov.in |
UP Mukhyamantri Udyami Mitra Yojana
UP Vidhwa Pension Yojana के उद्देश्य
विधवा महिलाओ की आर्थिक स्थति में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए विधवा पेंशन योजना में काफी बदलाव किये है। क्योकि आज भी हमारे समाज में जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, उनेह काफी समस्या का सामना करना पड़ता हैं , उनकी देख रेख के लिए कोई भी सामने नहीं आता वह अकेले विभिन्न प्रकार की समस्याओ से जूझती हैं। इन सभी परिस्थति को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Vidhwa Pension Yojana को शुरू किया गया हैं जिसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना हैं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में दी जाने वाली सहायता राशि प्रतिमाह 1000 रूपए निर्धारित की गई हैं. जिसका लाभ प्राप्त करके राज्य की विधवा महीलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। और वह अपना जीवन पहले से अच्छा गुजर बसर कर सकेंगी।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- विधवा महिलाओ की आर्थिक स्थति में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया हैं।
- यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह के अनुसार 1000 रूपए की वित्तीयसहायता राशि प्रदान की जा रही हैं।
- ताकि विधवा महिलाओ को किसी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।
- राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से 60 वर्ष की सभी विधवा महिलाओ को इस योजना का लाभ दिया जा रहा हैं।
- विधवा महिला पेंशन योजना” की शुरुआत विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए की गई हैं।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाओं को दिया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा पेंशन धनराशि निराश्रित महिलाओं को योजना के अंतर्गत छमाही आधार पर प्रदान की जाएगी।
- यानी अब इस योजना के तहत प्रत्येक 6 माह में लाभार्थी महिला को 1800 रूपए की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
- जिसका लाभ प्राप्त करके लाभार्थी महिलाओ की आर्थिक स्थति में सुधार आएगा।
- इसके आलावा पेंशन योजना के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय धनराशि का सीधा लाभ लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2023 आवेदन हेतु निर्धारित मानक / योग्यता
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल विधवा महिलाओ को ही दिया जाएगा।
- जिसमें लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- इसके आलावा लाभार्थी महिला राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ नही ले रही हो|
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड ,मतदाता पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- Residence Proof (Domicile)
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UP Widow Pension Scheme 2023 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
- आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं।
- वहां जाने के बाद आपको “निराश्रित महिला पेंशन’ वाले लिंक पर क्लिक करना हैं।
- यदि आप पहली बार इस योजना के लिए आवेदन कर रहें हैं तो आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करना हैं।
- और अगर अगर अपने पहले से ही आवेदन कर रखा और उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करना हैं।
- इसके बाद आपके सामने उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा।
- आपसे इस फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करना हैं।
- सभी जाकरि को भरने के बाद “Save” वाले बटन पर क्लिक करना हैं।
- इस प्रकार आपके आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यूपी विधवा पेंशन योजना से सम्बंधित सवाल जवाब
जी हाँ उत्तरप्रदेश में केवल यूपी की विधवाऐं ही आवेदन कर सकती हैं किन्तु यह योजना सभी राज्यों में चलाई जाती हैं।
यूपी विधवा पेंशन योजना में 1000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
उत्तर: उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की स्तिथि पता करने के लिए आप को एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल – sspy-up.gov.in पर लॉगिन करना होगा।