Shramik Parivar Pension Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नागरिको को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की जा रही हैं। इस योजना का नाम हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से श्रम विभाग प्रतिमाह की राशि का आधा हिस्सा आश्रित सदस्य को प्रदान किया जाएगा। यदि आप हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए ख़ास साबित होगा, क्योकि आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से इस Haryana Shramik Parivar Pension Yojana की सभी जानकारी को विस्तार से जानना चाहते हैं जैसे – योजना का लाभ उद्देश्य विशेस्ताएं दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि की सभी जानकारी को प्राप्त करने के लीय आप हमारा इस आर्टिकल अंत तक अवश्य पढ़ें।

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana
वित्तीय वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए योजना को हाल ही में शुरू किया गया हैं। हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का आधा भाग 500 रुपए उसकी पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो उनको दिया जाएगा, ताकि श्रमिकों को आर्थिक सहायता देकर उन्हे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके. राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य के उन सभी लाभार्थी को दिया जाएगा जो हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत शामिल है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ये एक सराहनीय योजना हैं जिसका लाभ श्रमिकों के परिवार को दिया जा रहा हैं।
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Haryana Shramik Parivar Pension Yojana |
उद्देश्य | निर्माण कामगारों के परिवारों को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण कामगार के पति या पत्नी |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभ | निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग पति पत्नी को प्रदान किया जाएगा। |
राज्य | हरियाणा |
विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
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Haryana Labour Family Pension Scheme का उद्देश्य
दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। ताकि उन्हें सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी पर आधारित हरयाणा सरकार द्वारा एक और योजना को शुरू किया हैं जिसका नाम हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना हैं राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निर्माण कामगारों के परिवारों को पेंशन प्रदान करना हैं ताकि लाभार्थी के परिवार वालो को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। अब राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के तहत श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार की ओर से निर्माण कामगारों के परिवार को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बनेगे।
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए Haryana Shramik Parivar Pension Yojana को शुरू किया गया हैं।
- हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड परिवार पेंशन योजना के तहत, आश्रित परिवार के सदस्यों को उसकी मृत्यु पर पंजीकृत पेंशनभोगी श्रमिक की पेंशन राशि का आधा हिस्सा मिलेगा।
- हरियाणा श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण कामगार को वृद्धावस्था में पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
- मजदूर अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा लेबर वेलफेयर फंड परिवारिक पेंशन फॉर्म hrylabour.gov.in पर भर सकते हैं
- राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता राशि 500 रुपए हर महीने प्रदान की जाएगी।
- जिसका लाभ प्राप्त कर लाभार्थी आत्मनिर्भर बनेगे।
- राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को दी जाने वाली पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- साथ ही योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आवेदन पत्र में पति-पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
- अब Haryana Labour Family Pension Scheme का लाभ प्राप्त करके श्रमिक के परिवार आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- जिसका लाभ प्राप्त कर श्रमिक के परिवार आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते है।
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Shramik Parivar Pension Yojana के लिए पात्रता
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- साथ ही लाभार्थी का हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- इसके आलावा वे पति/पत्नी की पेंशन हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत दी जा रही है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक BOCW Haryana की सदस्यता 3 वर्ष की होनी चाहिए।
- सभी पंजीकृत श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- निर्माण कामगार कार्ड
- पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
Shramik Parivar Pension Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले हरियाणा सरकार की अंत्योदय सरल पोर्टल की Official Website पर जाना हैं।
- वहां जाने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

- इसमें आपको New User? Register here के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- आपके द्वारा इस पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा।

- आपसे इसमें मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना हैं।
- सभी जानकारी जैसे – अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड दर्ज करना हैं।
- अब आपको अपने राज्य का चयन करना हैं।
- फिर आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- इसके बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करना हैं।
- लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करना हैं।
- फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- जिस पर आपको हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना को योजनाओं की सूची में से चयन करना हैं।
- अब आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना हैं।
- इसके बाद आप मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- फिर अंत में आपके आवेदन की संबंधित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
- इस प्रकार आपको हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत बैंक खाते में पेंशन प्रदान की जाएगी।
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना FAQs
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के तहत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का आधा हिस्सा उसके पति या पत्नी को प्रदान किया जाता है।
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 500 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को प्रदान किया जाता है जो हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा पंजीकृत है।