Saksham Suraksha Yojana : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की गई हैं। जिसका नाम मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत उन सभी महिलाओं को शामिल किया गया हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही हैं। और उन्हें अपनी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए भी काफी समस्याओ का सामना करना पड रहा हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana से जुडी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुडी सभी जानकारी विस्तार से दे रहें हैं। आप से अनुरोध हैं की आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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Saksham Suraksha Yojana

छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना की शुरुआत सत्र 2009-10 में महिला कोष के द्वारा की गई थी। परन्तु वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना को राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रूपए तक का ऋण उचित ब्याज दरों पर प्रदान किया जा रहा हैं। ताकि महिलाएं खुद का रोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बन सके।साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना में राज्य की 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाली अविवाहित ,विधवा महिलाएं एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को शामिल किया गया है।
ताकि योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य की पात्र महिलाएं लघु उद्योग धंधे को शुरू कर सके। जिसके लिय पात्र महिलाओ को 1 लाख रूपए तक की ऋण राशि पर केवल 5 वर्ष की अवधि के माध्यम से 5% वार्षिक दर पर ब्याज देना हैं।
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मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना
योजना | मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना |
अधिकारिक वेबसाइट | cgwcd.gov.in |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना की शुरुआत | सत्र -2009-10 |
लाभ | लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण सुविधाएँ |
लाभार्थी | राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही विधवा महिलाएं व स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं |
ऋण राशि | 1 लाख रूपए |
Chattisgarh Saksham Suraksha Yojana का उद्देश्य
दोस्तों जैसा की हम सभी जानते हैं कि कैन्दर सरकार व राज्य सरकार द्वारा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती रहती हैं। ताकि महिलाओ को आने वाले समय में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana को शुरू किया गया हैं। ये भी पढ़े – छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओ को कम ब्याज दर पर लोन देकर आत्मनिर्भर बनाना हैं। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 35 से 45 वर्ष तक की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल किया गया है। क्योकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओ को अपनी देनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता हैं, इसलिए Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana को प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ताकि लोन का लाभ प्राप्त करके राज्य की सभी महिलाएं अपना लघु उद्योग शुरू कर सकें।
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वित्तीय वर्ष के अनुसार भुगतान ऋण राशि का विवरण
क्र संख्या | वित्तीय वर्ष | ऋण राशि |
1 | 2009-10 | 67 से अधिक महिलाओं को 45 लाख 30 हजार रूपए का ऋण प्रदान किया गया। |
2 | 2010-11 | 90 लाख रूपए का ऋण 162 महिलाओं को दिया गया। |
3 | 2011-12 | 9 लाख 95 हजार रूपए का ऋण 190 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
4 | 2012-13 | 1 करोड़ 31 लाख 45 हजार रूपए, का ऋण 230 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
5 | 2013-14 | 90 लाख 15 हजार रूपए, ऋण राशि 168 महिलाओं को प्रदान की गयी |
6 | 2014-15 | 1 करोड़ 20 लाख 70 हजार रूपए ऋण राशि 191 महिलाओं को प्रदान की गयी |
7 | 2015-16 में मार्च 2016 तक | 2 करोड़ 16 लाख 45 हजार रूपए ऋण का लाभ 346 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ एवं विशेषताएं
- सन् 2009-2010 में राज्य की महिलाओं को खुद का लघु उद्योग शुरू करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया हैं।
- छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा राज्य की 35 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वाली विधवा महिलाएं, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं एवं यौन पीड़ित महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया हैं।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को एक लाख रूपए तक का लोन प्रदान किया जा रहा हैं।
- यह लोन राज्य की पात्र महिलाओ को केवल 5% साधारण ब्याज दर पर 5 सालों के लिए दिया जा रहा हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी।
- Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana का लाभ प्राप्त करके महिलाओ में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उन महिलाओ को प्रदान किया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही हैं।
- Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के तहत राज्य में बेरोजगारी की दर कम होगी,
- महिलाओ की आर्थिक स्थति में सुधार आएगा और वह आत्मनिभर बनेगी।
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Saksham Suraksha Yojana Eligibility (पात्रता)
- छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा इस योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत केवल महिलाओ को शामिल किया गया हैं,
- इस योजना में वह महिलाएं पात्र होंगी, जो विधवा ,तलाक शुदा ,परित्यक्ता ,एवं यौन उत्पीड़न, एचआईवी पाजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) और अविवाहित एवं स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी होंगी।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना में 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाले बीपीएल श्रेणी से संबंधित महिलाओ को शामिल किया गया हैं।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक दिया गया प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Saksham Suraksha Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप को सबसे पहले संबंधित कार्यालय या फिर अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना हैं।
- वहां जाने के बाद आपको सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना हैं।
- फिर आपसे फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी डिटेल्स को दर्ज करना हैं।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना हैं।
- अब आप कार्यालय में जाकर अपने आवेदन पत्र को जमा कर दें।
- जिसके बाद अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी. जांच सफल होने के बाद लाभार्थी आवेदक महिला को ऋण राशि आसान शर्तों पर प्रदान की जाएगी।
- आप इस प्रकार मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
Saksham Suraksha Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर
ये योजना प्रदेश की महिलाओ के लिए लायी गयी है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009 – 2010 में महिला कोष द्वारा की गयी थी। इसका सञ्चालन महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाता है।
इस योजना के तहत आप को 1 लाख रूपए तक की ऋण राशि मिलती है। इस लोन या ऋण के माध्यम से लाभार्थी महिला अपना लघु उद्योग या कोई भी स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।
Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत मिलने वाले लोन को आप 5 वर्षों तक 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लौटना होगा।