उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिको को सुविधा देने के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की जा रही हैं जिसका नाम मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगता होने की स्थिति में बीमा प्रदान किया जा रहा हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक हैं तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए ख़ास साबित होगा क्योकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना करना होगा।

UP Mukhyamantri Udyami Mitra Yojana
Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को हाल ही में शुरु किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमी को बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही अगर किसी दुर्घटना में उद्यमी की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति हो जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा पात्र उद्यमी को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। यह योजना गरीब नागरिको को सुविधा प्रदान करने में अहम साबित होगी। यूपी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना
इसके आलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती हैं तो आवेदक के परिवार को योजना के तहत तय की गई निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ दिव्यांगता होने की स्थिति में आवेदक के बैंक खाते में बीमा राशि जमा की जाएगी। ताकि वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाएगा।
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana |
उद्देश्य | सूक्ष्म उद्यमियों को मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में बीमा का लाभ प्रदान करना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
कब शुरू हुई | 21 अगस्त 2023 को विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर |
लाभार्थी | राज्य के सूक्ष्म उद्यमी |
बीमा राशि | 5 लाख रुपए |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
यूपी नि:शुल्क ओ लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना
UP CM Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme का उद्देश्य
दोस्तों अधिकतर देखा जाता हैं की मजदूरी करते समय श्रमिकों को काफी दुर्घटना का सामना करना पड़ता हैं कभी कभी तो श्रमिकों की मृत्यु तक हो जाती हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म उद्योगों को मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में बीमा राशि प्रदान करना है। ताकि राज्य के नागरिको को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। झटपट बिजली कनेक्शन योजना
अब राज्य सरकार द्वारा UP CM Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme के माध्यम से 5 लाख रुपए रूपए की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करके लाभार्थी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे। राज्य के सभी उद्यमी को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। यह योजना एक अहम रूप से पूरे राज्य में चलायी जा रही हैं।
90 लाख से अधिक उद्यमियों को दिया जाएगा लाभ
Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का लाभ पूरे राज्य में पहुंचाया जा रहा हैं। राज्य के 90 लाख से अधिक उद्यमि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। अब राज्य के 5 करोड़ से कम पूंजी और 40 लाख से कम टर्नओवर वाले उद्यमियों को MSME Accident Bima Yojana का लाभ दिया जाएगा। जिसका लाभ प्राप्त करके राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं।
- अब राज्य के सभी उद्यमियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य के नागरिको को Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत मृत्यु या फिर स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य की छवि से बाहर आकर देश के विकसित राज्यों की लिस्ट में शामिल हुआ है.
- लाभार्थी को मिलने वाली सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- अब राज्य में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 90 लाख से अधिक उद्यमियों को दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को दुर्घटना होने के 1 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा।
- साथ ह इस योजना का लाभ राज्य के सूक्ष्म और अति सूक्ष्म उद्यमियों को अधिक से अधिक दिया जाएगा।
- इसकी पंजीकरण की प्रक्रिया अगले 1 वर्ष के दौरान ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकेगी।
- लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो सकेंगे।
- Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का लाभ प्राप्त कर आवेदक और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana Eligibility (पात्रता)
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत केवल राज्य के सूक्ष्म उद्यमी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
- लाभर्थी की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सभी उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- प्रमाण पत्र
- दिव्यांगत का प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
- उद्यम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासवर्ड साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
अगर आप सूक्ष्म उद्यमी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा , क्योकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। अभी राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत कोई प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई हैं जैसे ही सरकार द्वारा आवेदन से संबंधित जानकारी उपलब्ध की जाएगी तो हम आपको तुरंत अपने आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे। ताकि आप मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके।
FAQs
Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है।
Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के माध्यम से राज्य के सूक्ष्म उपयोग को किसी दुर्घटना होने के कारण मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का लाभ 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी और 40 लख रुपए से कम टर्नओवर वाले छोटे उद्यमियों को मिलेगा।