Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana – मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसानो के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना हैं। इस योजना की शुरुआत गुजरात सरकार द्वारा की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानो को होने वाली आपदाओं से बचाने के लिए वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही हैं। ताकि किसानो को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों अगर आप गुजरात राज्य के किसान हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आये हैं, क्योकि आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की सभी जानकारी दे रहें हैं. आप से निवेदन हैं कि योजना की सभी जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।

Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana
गुजरात सरकार द्वारा 10 अगस्त 2020 से किसानो के हित को ध्यान में रखते हुए, इस योजना की शुरुआत की गई हैं। गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत कृषि उपज में 33 % से 60 % तक प्राकर्तिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा। ताकि किसानो को प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान की आर्थिक मदद दी जा सके। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई ये योजना एक बेहतरीन योजना हैं। जिसका लाभ किसानों को प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जा रहा हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि किसानो को सीधे बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 60 % तक की प्राकृतिक आपदाओं से किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवज़ा उपलब्ध कराया जा रहा हैं।
Mukhyamantri Atmanirbhar Gujarat Yojana
Details Of Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana
योजना | मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना |
उद्देश्य | प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों के होने वाले नुकसान की भरपाई |
आरम्भ की गई | गुजरात सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के किसान भाई |
श्रेणी | गुजरात सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द जरी की जाएगी |
Aim Of Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana
दोस्तों हम सभी जानते हैं की किसानो को ख़ासतौर पर खरीफ़ के मौसम में समय पर बारिश ना होने के कारण गुजरात में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा किसानो को सहायता पहुंचाने के लिए गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया हैं। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना बेहतरीन योजना हैं जिसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों के होने वाले नुकसान की भरपाई करना हैं। जिससे किसानो को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही इस योजना के तहत अगर किसान को प्राकर्तिक आपदाओं के कारण फसल खराब होती हैं, तो उसे सरकार की ओर से वित्तीय सहायत राशि प्रदान की जाएगी। अब मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ प्राप्त करके किसान आत्मनिर्भर बनेगें। और अपना भविष्य पहले से बेहतर बना सकेंगे।
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लाभ
- 10 अगस्त 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई हैं।
- मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को तहत राज्य के किसानो की फसलों को प्राकर्तिक आपदाओं के कारण खराब हुई,फसलों की भरपाई की जाएगी।
- साथ ही राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत कृषि उपज में 33 % से 60 % तक प्राकर्तिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा
- अगर 60 प्रतिशत से अधिक की किसान की फसल खराब होती हैं तो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवज़ा मुहैया कराया जायेगा।
- बे मौसम बारिश ,बाढ़ आदि के कारण किसानो की फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
- जिससे किसान आत्मनिर्भर बनेगें।
- किसानो को सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि सीधे बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत किन परिस्थितियों में सहायता प्रदान की जाएगी?
गुजरात सरकार द्वारा किसानो को किसानो को दी जाने वाली सहायता राशि विभिन्न रूपों में दी जाएगी। जो इस प्रकार हैं।
भारी वर्षा होने पर: अगर किसी जिले में भारी वर्षा होने के कारण फसलों को नुकसान होता हैं। तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है। परन्तु सरकार द्वारा भारी वर्षा तभी मानी जाएगी। जब उस जिले में 35 इंच या फिर 48 घंटे तक लगातार बारिश हुई हो।
सूखा पड़ने पर: किसी जिले में अगर सूखा पड़ा है, और वहां की फसलों को उससे नुकसान पहुंचा है. जिले में 10 इंच से कम बारिश हुई हो या फिर मानसून के मौसम में बारिश पड़ी हैं तो वहां मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है।
भारी वर्षा होने पर: यदि किसी भी जिले में भारी वर्षा होती हैं और इस कारण फसल को नुकसान पहुंचा हो तो वहां मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है। 35 इंच या फिर 48 घंटे तक लगातार बारिश हुई हो। तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है।
Eligibility
- गुजरात सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा केवल किसानो की ही Kisan Sahay Yojana के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
- साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत सभी 8-ए धारक किसान खाताधारक और वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसानों को भी लाभान्वित किया जायेगा।
Important Document
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana आवेदन कैसे करे ?
गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना किसानो के लिए शुरू की गई हैं ताकि किसानो की प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई फसलों की भरपाई की जा सके। दोस्तों अगर आप ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा , क्योकि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत हाल ही में की गई हैं। फिलहाल ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च नहीं किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। तो हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको तुरंत सूचित कर देंगे। ताकि आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सके।
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के अंतर्गत बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार की जाने की प्रक्रिया
- राज्य सरकार द्वारा इस लिस्ट की जानकारी इस प्रकार दी हैं। जैसे –
- जिन किसानो की फसलों को सूखे, भारी वर्षा या फिर ने मौसमी वर्षा के कारण नुकसान पहुंचा है। प्रदेश सरकार द्वारा बेनिफिशियरी लिस्ट जिला कलेक्टर तालुका/ गांव के उन सभी लोगों की सूची तैयार की जाएगा।
- फिर 15 दिन के अंतर्गत एक सर्वे टीम आकर नुकसान की समीक्षा करेगी।
- लाभार्थी सूची दो प्रकार की होगी, 33% से 60% और 60% से अधिक की हानि।
- यह सूची 7 दिन के भीतर साझा की जानी चाहिए।
FAQ’s
योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जिनकी फसल 33 फ़ीसदी से लेकर 60 फ़ीसदी तक खराब हो चुकी है उन्हें 20 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर तथा 60 फ़ीसदी से अधिक होने पर 25 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है।
गुजरात राज्य सरकार की यह योजना राज्य के किसानों के लिए है। इस योजना के माध्यम से किसानों की फसल जो की प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुयी है उसपर किसानों को मुआवज़ा प्रदान करना है।