एमपी मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 : सरकार पीड़ितों को देगी 10 लाख रुपये का मुआवजा

Mob Lynching Victim Compensation Scheme: मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिको को मॉब लिंचिंग से राहत देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही हैं।  इस योजना का नाम लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत  मॉब लिंचिंग के पीड़ितों या उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। जिससे उनकी आर्थिक स्थति सुधर सकेगी। अगर आप मध्यप्रदेश के निवासी हैं और प्रदेश सरकार की ओर से चलायी जा रही Mob Lynching Victim Compensation Scheme की सभी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से इस योजना की सभी जानकारी को विस्तार से देने जा रहें हैं।  इसलिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत  तक अवश्य पढ़ें।

Mob Lynching Victim Compensation Scheme

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Mob Lynching Victim Compensation Scheme

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा वित्तीय वर्ष  9 सितंबर 2023 को Mob Lynching Victim Compensation Scheme की शुरुआत की गई हैं।  इस योजना के तहत भीड़ हिंसा के मामलों में पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा और राहत प्रदान किया जा रहा हैं। । राज्य सरकार की ओर से पीड़ितों की मौत होने पर उनके परिवार को  दी जाने वाली सहायता राशि 10 लाख रुपये तक निर्धारित की गई हैं। जबकि  घायल पीड़ितों के लिए 4 से 6 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इस योजना से पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन, अभिरुचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता के आधार पर हानि पहुंचने या अन्य ऐसे आधार या चोट पहुंचने पर सरकार द्वारा मुआवजा राशि दी जाएगी।

ताकि संकट की घड़ी में वित्तीय सहायता प्राप्त कर पीड़ित अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। 

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मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना  के बारे में जानकारी         

योजना का नामMob Lynching Victim Compensation Scheme
लाभार्थी राज्य  मॉब लिंचिंग से पीड़ित लोग
उद्देश्य पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना 
शुरू की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
राज्य मध्य प्रदेश
साल2023
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च होगी 

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MP Mob Lynching Pidit Muawza Yojana का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बढ़ती मॉब लिंचिंग  की समस्या को देखते हुए, राज्य के मुख्यमंत्री ने MP Mob Lynching Pidit Muawza Yojana को शुरू किया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य  मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों और उनके परिजनों को मुआवजा प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भीड़ हिंसा के मामलों में पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा और राहत प्रदान करना हैं।इसके आलावा राज्य सरकार द्वारा   मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। घायल पीड़ितों के लिए 4 से 6 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। अब राज्य के पात्र नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करके  अपने और अपने परिवार का भरण पोषण  अच्छे से कर सकेंगे।

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मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मिलने वाला मुआवजा विवरण

  • राज्य सरकार द्वारा मॉब लिंचिग से किसी व्यक्ति के जीवन की हानि होती है तो पीड़ित के परिजनों को सरकार द्वारा न्यूनतम 5 लाख रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि का मुआवजा दिया जाएगा।
  • या फिर मॉब लिंचिंग के कारण शरीर के किसी अंग की हानि से स्थायी निशक्ता होती है तो ऐसे पीड़ित को सरकार द्वारा 2 से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
  • इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में पीड़ित को अधिकतम 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी।
  • जबकि दुष्कर्म के मामलों में इस योजना के अंतर्गत पीड़ित को अधिकतम 7 लाख रुपए का प्रतिकर दिया जाएगा।
  • साथ ही इस योजना में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो मानसिक क्षति जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो। उन पीड़ितों को सरकार 1 से 2 लाख रुपए का प्रतिकर देगी।
  • राज्य सरकार द्वारा जलने से पीड़ित लोगों को इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 2 लाख और अधिकतम 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
  • सरकार 3 लाख से 8 लख रुपए तक का मुआवज़ा मॉब लिंचिंग के मामलों में एसिड हमले से पीड़ितो को दिया जा रहा हैं।
  • इसके अलावा कैबिनेट ने शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों के लिए DACP (डायनामिक स्टोर्ड करियर प्रोगेशन) की मांग को भी मंजूरी दे दी है।

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MP Mob Lynching Victim Compensation Scheme के लाभ एवं विशेषताएं

  • राज्य सरकार द्वारा राज्य के नागरिको की आर्थिक स्थति में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को शुरू किया गया है।
  • जिसके तहत राज्य में Mob Lynching के पीड़ितों और उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।
  • प्रदेश सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।
  • जबकि घायल पीड़ितों के लिए 4 से 6 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।
  • यह 2018 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की प्रतिक्रिया है, जिसमें भीड़ हिंसा को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए ऐसी मुआवजा योजनाएं बनाने के महत्व पर जोर दिया गया है।
  • मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • इसका लाभ प्राप्त कर पीड़ित का इलाज करने में सहायता मिल सकेगी।
  •  इसके अतिरिक्त, केन और बेतवा नदियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित 22 गांवों के 6,700 परिवारों की मदद के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है।
  • इसके अलावा जीवन की हानि होने पर पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा राशि के माध्यम से वित्तीय सहायता का लाभ मिल सकेगा।
  • ताकि वह अपना भरण पोषण कर सकेंगे।
  • कैबिनेट ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों में 435 नए रोजगार पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है।
  • अब राज्य के पीड़ित लोग मुआवजा राशि का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
  • जिसके लिए पीड़ित या उसके परिवार में से कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है।

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मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना के लिए पात्रता

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाएगा।
  • साथ ही वह नागरिक जिसके शरीर के किसी अंग की हानि हुई है जिस कारण  उसे स्थायी निशक्ता हो गई है तो वह भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
  • जीवन की हानि होने पर पीड़ित का परिवार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
  • इस योजना का लाभ सामूहिक दुष्कर्म से पीड़ित नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।
  • और राज्य के वह नागरिक जो मानसिक क्षति जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो वह भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • जलने से पीड़ित नागरिक योजना के पात्र होंगे।
  • साथ ही एसिड हमले से पीड़ित लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • मॉब लिंचिंग से  पीड़ित सभी आय, जाति वर्ग के नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

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Mob Lynching Victim Compensation Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पीड़ित का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मृत्यु  प्रमाण पत्र
  • स्वास्थ्य संबंधित दस्तावेज
  • पीड़ित की चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट
  • FIR की फोटो कॉपी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण

मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

दोस्तों यदि आप Mob Lynching Victim Compensation Scheme के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें की अभी इसके लिए  आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत हाल ही में की गई हैं। सरकार द्वारा योजना के आवेदन प्रक्रिया के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई हैं।  जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकरी दी जाएगी तो हम आपको तुरंत अपने आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे।  ताकि आप आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

FAQ’s Mob Lynching Victim Compensation Scheme

मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है?

मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है।

MP Mob Lynching Victim Compensation Scheme को शुरू करने की कब और किसने स्वीकृति दी?

MP Mob Lynching Victim Compensation Scheme को शुरू करने की स्वीकृति 9 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है।

मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना का लाभ किसे मिलेगा?

मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना का लाभ मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों एवं उनके परिजनों को मिलेगा।

Mob Lynching Victim Compensation Scheme का उद्देश्य क्या है?

मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मॉब लिंचिग के पीड़ित लोगों उनके परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान कर होने वाली वित्तीय समस्याओं में सहायता प्रदान करना है। ताकि वह बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना जीवन यापन कर सके।

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